OGS Rules 11
धारा 11 · वचनबद्धता के खो जाने, चोरी हो जाने या नष्ट हो जाने की सूचना लोक ऋण कार्यालय को दें।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
वचन पत्र के खो जाने, चोरी हो जाने या नष्ट हो जाने की सूचना लोक ऋण कार्यालय को दें।
(1)
किसी सरकारी वचन पत्र के स्थान पर प्रतिलिपि जारी करने के लिए प्रत्येक आवेदन, जिसके बारे में यह आरोप लगाया गया हो कि वह पूर्णतः या आंशिक रूप से खो गया है, चोरी हो गया है या नष्ट हो गया है, लोक ऋण कार्यालय को संबोधित किया जाएगा और इसके साथ निम्नलिखित विवरणों का एक विवरण संलग्न किया जाएगा, अर्थात्:(क)
निम्नलिखित प्रपत्र के अनुसार नोट का विवरण:(ख)
अंतिम छमाही जिसके लिए ब्याज का भुगतान किया गया है;(ग)
वह व्यक्ति जिसे ऐसा ब्याज दिया गया था;(घ)
वह व्यक्ति जिसके नाम पर नोट जारी किया गया था (यदि ज्ञात हो);(ई)
ब्याज भुगतान का वह स्थान जहां नोट उस समय अंकित किया गया था;(f)
हानि, चोरी या विनाश से संबंधित परिस्थितियाँ; और(जी)
क्या हानि या चोरी की सूचना पुलिस को दी गई थी।(2)
ऐसे पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होने चाहिए-(क)
यदि पत्र में उल्लिखित नोट पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जाने के दौरान खो गया हो, तो उस पत्र की डाकघर पंजीकरण रसीद;(ख)
यदि हानि या चोरी की सूचना पुलिस को दी गई हो तो पुलिस रिपोर्ट की एक प्रति;(ग)
जहां ब्याज का अंतिम भुगतान लोक ऋण कार्यालय द्वारा जारी वारंट द्वारा नहीं किया गया था, वहां कोषागार के उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पत्र, जहां ब्याज का अंतिम भुगतान किया गया था, नोट पर ब्याज के अंतिम भुगतान को प्रमाणित करता है और उस पक्ष का नाम बताता है जिसे ऐसा भुगतान किया गया था;(घ)
यदि आवेदक पंजीकृत धारक नहीं है, तो मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए जिसमें यह प्रमाणित हो कि आवेदक वचन पत्र का अंतिम वैध धारक था, और पंजीकृत धारक तक स्वामित्व का पता लगाने के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएं; और(ई)
खोए हुए, चोरी हुए या नष्ट हुए नोट के जो भी भाग या अंश बचे हों।(3)
लोक ऋण कार्यालय को लिखे पत्र की एक प्रति, लेकिन उसके संलग्नकों की नहीं, उस कोषागार को भी भेजी जाएगी जहाँ ब्याज देय है।इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।

