OCS Rules 33अध्याय VIII · Miscellaneous
धारा 33 · निरसन और बचत
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(1)
सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1930, तथा बिहार एवं उड़ीसा अधीनस्थ सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1935, तथा ऐसे किसी भी नियम के अंतर्गत जारी की गई कोई भी अधिसूचना एवं आदेश, उन व्यक्तियों पर लागू होने की सीमा तक जिन पर ये नियम लागू होते हैं और जहाँ तक वे अनुसूची में निर्दिष्ट उड़ीसा सिविल सेवाओं के वर्गीकरण से संबंधित हैं या नियुक्तियाँ करने, दंड लगाने या अपील पर विचार करने की शक्तियाँ प्रदान करते हैं, एतद्द्वारा निरस्त किए जाते हैं: बशर्ते कि -(क)
ऐसा निरसन उक्त नियमों, अधिसूचनाओं और आदेशों के पूर्व संचालन या उनके अंतर्गत किए गए किसी भी कार्य या कार्रवाई को प्रभावित नहीं करेगा;(ख)
उक्त नियमों, अधिसूचनाओं या आदेशों के अंतर्गत इन नियमों के प्रारंभ होने के समय लंबित कोई भी कार्यवाही इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार यथास्थापित और निपटाई जाएगी।(2)
इन नियमों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे इन नियमों के लागू होने वाले किसी भी व्यक्ति को उस अपील के अधिकार से वंचित किया जा सके जो उसे उप-नियम (1) द्वारा निरस्त किए गए नियमों, अधिसूचनाओं या आदेशों के तहत इन नियमों के प्रारंभ होने से पहले पारित किसी आदेश के संबंध में प्राप्त हुआ था।(3)
इन नियमों के प्रारंभ होने से पहले पारित किसी आदेश के विरुद्ध इन नियमों के प्रारंभ होने के समय या उसके बाद दायर की गई अपील पर विचार किया जाएगा और उस पर इन नियमों के अनुसार आदेश पारित किए जाएंगे।इस धारा पर आपका निजी नोट
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