OSH Code 84अध्याय XI · Factories
धारा 84 · किरायेदार द्वारा सूचना का अनिवार्य प्रकटीकरण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) किसी भी खतरनाक प्रक्रिया से जुड़े कारखाने का अधिभोगी, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से, निर्माण, परिवहन, भंडारण और अन्य प्रक्रियाओं में सामग्री या पदार्थों के संपर्क में आने या उन्हें संभालने से उत्पन्न होने वाले खतरों, जिनमें स्वास्थ्य संबंधी खतरे और ऐसे खतरों से निपटने के उपाय शामिल हैं, के संबंध में कारखाने में कार्यरत श्रमिकों, मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता या निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता, उस स्थानीय प्राधिकरण जिसके अधिकार क्षेत्र में कारखाना स्थित है और आसपास के आम जनता को जानकारी देगा।
(2) अधिभोगी, किसी खतरनाक प्रक्रिया से जुड़े कारखाने का पंजीकरण कराते समय, उसमें कार्यरत श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के संबंध में एक विस्तृत नीति बनाएगा और ऐसी नीति की सूचना मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता या निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता तथा स्थानीय प्राधिकरण को देगा तथा उसके बाद, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अंतरालों पर, उक्त नीति में किए गए किसी भी परिवर्तन की सूचना मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता या निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता तथा स्थानीय प्राधिकरण को देगा।
(3) उपधारा ( 1 ) के अधीन दी गई सूचना में अपशिष्टों की मात्रा, विशिष्टताओं और अन्य विशेषताओं तथा उनके निपटान के तरीके के संबंध में सटीक जानकारी शामिल होगी।
(4) प्रत्येक अधिभोगी, मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता की स्वीकृति से, अपने कारखाने के लिए एक ऑन-साइट आपातकालीन योजना और विस्तृत आपदा नियंत्रण उपाय तैयार करेगा तथा उसमें कार्यरत श्रमिकों और कारखाने के आसपास रहने वाली आम जनता को दुर्घटना होने की स्थिति में आवश्यक सुरक्षा उपायों के बारे में सूचित करेगा।
(5) किसी कारखाने का प्रत्येक अधिभोगी, यदि ऐसा कारखाना इस संहिता के प्रारंभ होने के बाद किसी भी समय किसी खतरनाक प्रक्रिया में संलग्न होने का प्रस्ताव करता है, तो ऐसी प्रक्रिया के प्रारंभ होने से तीस दिन पहले मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता को प्रक्रिया की प्रकृति और विवरण के बारे में ऐसे प्रपत्र और ऐसे तरीके से सूचित करेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
(6) यदि किसी कारखाने का अधिभोगी उपधारा ( 5 ) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो ऐसे कारखाने को धारा 79 के तहत जारी किया गया लाइसेंस, इस संहिता के प्रावधानों के तहत कारखाने के अधिभोगी पर लगाए जाने वाले किसी भी दंड के बावजूद, रद्द करने योग्य होगा।
(7) किसी खतरनाक प्रक्रिया से जुड़े कारखाने का अधिभोगी, मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता की पूर्व स्वीकृति से, कारखाने परिसर के भीतर खतरनाक पदार्थों के संचालन, उपयोग, परिवहन और भंडारण तथा कारखाने परिसर के बाहर ऐसे पदार्थों के निपटान के लिए उपाय निर्धारित करेगा तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से श्रमिकों और आसपास रहने वाली आम जनता के बीच उनका प्रचार करेगा।
(2) अधिभोगी, किसी खतरनाक प्रक्रिया से जुड़े कारखाने का पंजीकरण कराते समय, उसमें कार्यरत श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के संबंध में एक विस्तृत नीति बनाएगा और ऐसी नीति की सूचना मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता या निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता तथा स्थानीय प्राधिकरण को देगा तथा उसके बाद, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अंतरालों पर, उक्त नीति में किए गए किसी भी परिवर्तन की सूचना मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता या निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता तथा स्थानीय प्राधिकरण को देगा।
(3) उपधारा ( 1 ) के अधीन दी गई सूचना में अपशिष्टों की मात्रा, विशिष्टताओं और अन्य विशेषताओं तथा उनके निपटान के तरीके के संबंध में सटीक जानकारी शामिल होगी।
(4) प्रत्येक अधिभोगी, मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता की स्वीकृति से, अपने कारखाने के लिए एक ऑन-साइट आपातकालीन योजना और विस्तृत आपदा नियंत्रण उपाय तैयार करेगा तथा उसमें कार्यरत श्रमिकों और कारखाने के आसपास रहने वाली आम जनता को दुर्घटना होने की स्थिति में आवश्यक सुरक्षा उपायों के बारे में सूचित करेगा।
(5) किसी कारखाने का प्रत्येक अधिभोगी, यदि ऐसा कारखाना इस संहिता के प्रारंभ होने के बाद किसी भी समय किसी खतरनाक प्रक्रिया में संलग्न होने का प्रस्ताव करता है, तो ऐसी प्रक्रिया के प्रारंभ होने से तीस दिन पहले मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता को प्रक्रिया की प्रकृति और विवरण के बारे में ऐसे प्रपत्र और ऐसे तरीके से सूचित करेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
(6) यदि किसी कारखाने का अधिभोगी उपधारा ( 5 ) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो ऐसे कारखाने को धारा 79 के तहत जारी किया गया लाइसेंस, इस संहिता के प्रावधानों के तहत कारखाने के अधिभोगी पर लगाए जाने वाले किसी भी दंड के बावजूद, रद्द करने योग्य होगा।
(7) किसी खतरनाक प्रक्रिया से जुड़े कारखाने का अधिभोगी, मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता की पूर्व स्वीकृति से, कारखाने परिसर के भीतर खतरनाक पदार्थों के संचालन, उपयोग, परिवहन और भंडारण तथा कारखाने परिसर के बाहर ऐसे पदार्थों के निपटान के लिए उपाय निर्धारित करेगा तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से श्रमिकों और आसपास रहने वाली आम जनता के बीच उनका प्रचार करेगा।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।

