HM Act 13B
धारा 13B · आपसी सहमति से तलाक।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, विवाह के विघटन हेतु तलाक की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन हेतु याचिका विवाह के दोनों पक्षों द्वारा एक साथ जिला न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती है, चाहे ऐसा विवाह विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 (68 ऑफ 1976) के प्रारंभ होने से पूर्व या पश्चात संपन्न हुआ हो, इस आधार पर कि वे एक वर्ष या उससे अधिक समय से अलग रह रहे हैं, कि वे एक साथ रहने में असमर्थ हैं और उन्होंने पारस्परिक रूप से यह सहमति दी है कि विवाह का विघटन कर दिया जाना चाहिए।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से छह माह से पहले और उक्त तिथि से अठारह माह से बाद में दोनों पक्षों द्वारा किए गए आवेदन पर, यदि इस बीच याचिका वापस नहीं ली जाती है, तो न्यायालय, पक्षों को सुनने और ऐसी जाँच करने के बाद, जैसा वह उचित समझे, संतुष्ट होने पर कि विवाह संपन्न हो चुका है और याचिका में किए गए कथन सत्य हैं, तलाक का आदेश पारित करेगा और विवाह को आदेश की तिथि से भंग घोषित करेगा।]
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से छह माह से पहले और उक्त तिथि से अठारह माह से बाद में दोनों पक्षों द्वारा किए गए आवेदन पर, यदि इस बीच याचिका वापस नहीं ली जाती है, तो न्यायालय, पक्षों को सुनने और ऐसी जाँच करने के बाद, जैसा वह उचित समझे, संतुष्ट होने पर कि विवाह संपन्न हो चुका है और याचिका में किए गए कथन सत्य हैं, तलाक का आदेश पारित करेगा और विवाह को आदेश की तिथि से भंग घोषित करेगा।]
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