HM Act 11
धारा 11 · अमान्य विवाह।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद संपन्न कोई भी विवाह शून्य और अमान्य होगा और किसी भी पक्ष द्वारा प्रस्तुत याचिका पर [दूसरे पक्ष के विरुद्ध ], यदि वह धारा 5 के खंड (i), (iv) और (v) में निर्दिष्ट किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, तो उसे अमान्यता के आदेश द्वारा ऐसा घोषित किया जा सकता है।
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