पाठ लगभग अपरिवर्तित है
CrPC धारा 69 अब BNSS धारा 71 है
धारा 69. साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील
पुराना कानून
CrPC §69
धारा 69. साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील
69. साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील
(1) इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में किसी बात के होते हुए भी, किसी साक्षी को समन जारी करने वाला न्यायालय, ऐसे समन के जारी किए जाने के अतिरिक्त और उसके साथ ही साथ, यह निदेश दे सकेगा कि समन की एक प्रति की तामील उस स्थान के पते पर, जहां वह साक्षी मामूली तौर पर निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा की जाए।
(2) जब ऐसी पावती, जिसका यह तात्पर्य है कि वह साक्षी द्वारा हस्ताक्षरित है, या ऐसा पृष्ठांकन, जिसका यह तात्पर्य है कि वह किसी डाक कर्मचारी द्वारा इस आशय का किया गया है कि साक्षी ने समन लेने से इन्कार कर दिया है, प्राप्त हो गई है तब समन जारी करने वाला न्यायालय यह घोषित कर सकेगा कि समन की सम्यक् रूप से तामील हो गई है।
पूरा पढ़ें: CrPC §69(1) इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में किसी बात के होते हुए भी, किसी साक्षी को समन जारी करने वाला न्यायालय, ऐसे समन के जारी किए जाने के अतिरिक्त और उसके साथ ही साथ, यह निदेश दे सकेगा कि समन की एक प्रति की तामील उस स्थान के पते पर, जहां वह साक्षी मामूली तौर पर निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा की जाए।
(2) जब ऐसी पावती, जिसका यह तात्पर्य है कि वह साक्षी द्वारा हस्ताक्षरित है, या ऐसा पृष्ठांकन, जिसका यह तात्पर्य है कि वह किसी डाक कर्मचारी द्वारा इस आशय का किया गया है कि साक्षी ने समन लेने से इन्कार कर दिया है, प्राप्त हो गई है तब समन जारी करने वाला न्यायालय यह घोषित कर सकेगा कि समन की सम्यक् रूप से तामील हो गई है।
नया कानून
BNSS §71
गवाह को समन तामील कराना।
(1) इस अध्याय के पूर्ववर्ती अनुभागों में किसी बात के होते हुए भी, न्यायालय किसी साक्षी को समन जारी करते समय, समन जारी करने के अतिरिक्त और साथ ही साथ, समन की एक प्रति इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा या पंजीकृत डाक द्वारा साक्षी को उसके सामान्य निवास स्थान, व्यवसाय करने के स्थान या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करने के स्थान पर भेजने का निर्देश दे सकता है।
(2) जब गवाह द्वारा हस्ताक्षरित अभिस्वीकृति या डाक कर्मचारी द्वारा यह प्रमाणित पृष्ठांकन प्राप्त हो गया हो कि गवाह ने समन की डिलीवरी लेने से इनकार कर दिया है, या धारा 70 की उपधारा (3) के तहत इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा समन की डिलीवरी का प्रमाण न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्राप्त हो गया हो, तो समन जारी करने वाला न्यायालय यह मान सकता है कि समन विधिवत तामील हो गया है।
पूरा पढ़ें: BNSS §71(2) जब गवाह द्वारा हस्ताक्षरित अभिस्वीकृति या डाक कर्मचारी द्वारा यह प्रमाणित पृष्ठांकन प्राप्त हो गया हो कि गवाह ने समन की डिलीवरी लेने से इनकार कर दिया है, या धारा 70 की उपधारा (3) के तहत इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा समन की डिलीवरी का प्रमाण न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्राप्त हो गया हो, तो समन जारी करने वाला न्यायालय यह मान सकता है कि समन विधिवत तामील हो गया है।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।

