पाठ लगभग अपरिवर्तित है
BNS धारा 341 (1) अब IPC धारा 472 है
जाली मुहर आदि बनाना या अपने पास रखना, जालसाजी करने के इरादे से, धारा 338 के तहत दंडनीय है।
पुराना कानून
BNS §341 (1)
जाली मुहर आदि बनाना या अपने पास रखना, जालसाजी करने के इरादे से, धारा 338 के तहत दंडनीय है।
(1) जो कोई भी किसी मुहर, प्लेट या अन्य छाप बनाने वाले उपकरण को इस इरादे से बनाता या उसकी नकल करता है कि उसका उपयोग इस संहिता की धारा 338 के तहत दंडनीय किसी जालसाजी के लिए किया जाएगा, या ऐसे इरादे से, किसी ऐसी मुहर, प्लेट या अन्य उपकरण को अपने कब्जे में रखता है, यह जानते हुए कि वह नकली है, उसे आजीवन कारावास या किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जो सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और वह जुर्माने का भी हकदार होगा।
(2) जो कोई भी किसी मुहर, प्लेट या छाप बनाने के लिए किसी अन्य उपकरण को इस इरादे से बनाता या उसकी नकल करता है कि उसका उपयोग किसी ऐसे जालसाजी के लिए किया जाएगा जो इस अध्याय की धारा 338 के अलावा किसी अन्य धारा के तहत दंडनीय होगा, या ऐसे इरादे से, किसी ऐसी मुहर, प्लेट या अन्य उपकरण को अपने कब्जे में रखता है, यह जानते हुए कि वह नकली है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से सात वर्ष तक की अवधि के लिए दंडित किया जाएगा, और वह जुर्माने का भी हकदार होगा।
(3) जो कोई भी किसी मुहर, प्लेट या अन्य उपकरण को यह जानते हुए अपने पास रखता है कि वह जाली है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से तीन वर्ष तक की अवधि के लिए दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का भी हकदार होगा।
(4) जो कोई भी कपटपूर्वक या बेईमानी से किसी मुहर, प्लेट या अन्य उपकरण को असली मानकर उसका उपयोग करता है, यह जानते हुए या यह मानने का कारण रखते हुए कि वह नकली है, उसे उसी प्रकार दंडित किया जाएगा जैसे कि उसने ऐसी मुहर, प्लेट या अन्य उपकरण बनाया हो या नकली बनाया हो।
पूरा पढ़ें: BNS §341 (1)(2) जो कोई भी किसी मुहर, प्लेट या छाप बनाने के लिए किसी अन्य उपकरण को इस इरादे से बनाता या उसकी नकल करता है कि उसका उपयोग किसी ऐसे जालसाजी के लिए किया जाएगा जो इस अध्याय की धारा 338 के अलावा किसी अन्य धारा के तहत दंडनीय होगा, या ऐसे इरादे से, किसी ऐसी मुहर, प्लेट या अन्य उपकरण को अपने कब्जे में रखता है, यह जानते हुए कि वह नकली है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से सात वर्ष तक की अवधि के लिए दंडित किया जाएगा, और वह जुर्माने का भी हकदार होगा।
(3) जो कोई भी किसी मुहर, प्लेट या अन्य उपकरण को यह जानते हुए अपने पास रखता है कि वह जाली है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से तीन वर्ष तक की अवधि के लिए दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का भी हकदार होगा।
(4) जो कोई भी कपटपूर्वक या बेईमानी से किसी मुहर, प्लेट या अन्य उपकरण को असली मानकर उसका उपयोग करता है, यह जानते हुए या यह मानने का कारण रखते हुए कि वह नकली है, उसे उसी प्रकार दंडित किया जाएगा जैसे कि उसने ऐसी मुहर, प्लेट या अन्य उपकरण बनाया हो या नकली बनाया हो।
नया कानून
IPC §472
धारा 472 - धारा 467 के अधीन दण्डनीय कूटरचना करने के आशय से कूटकॄत मुद्रा, आदि का बनाना या कब्जे में रखना
धारा 467 के अधीन दण्डनीय कूटरचना करने के आशय से कूटकॄत मुद्रा, आदि का बनाना या कब्जे में रखना
जो कोई किसी मुद्रा, पट्टी या छाप लगाने के अन्य उपकरण को इस आशय से बनाएगा या उसकी कूटकॄति तैयार करेगा कि उसे कोई ऐसी कूटरचना करने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाए, जो इस संहिता की धारा 467 के अधीन दण्डनीय है, या इस आशय से, किसी ऐसी मुद्रा, पट्टी या अन्य उपकरण को, उसे कूटकॄत जानते हुए अपने कब्जे में रखेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।
पूरा पढ़ें: IPC §472जो कोई किसी मुद्रा, पट्टी या छाप लगाने के अन्य उपकरण को इस आशय से बनाएगा या उसकी कूटकॄति तैयार करेगा कि उसे कोई ऐसी कूटरचना करने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाए, जो इस संहिता की धारा 467 के अधीन दण्डनीय है, या इस आशय से, किसी ऐसी मुद्रा, पट्टी या अन्य उपकरण को, उसे कूटकॄत जानते हुए अपने कब्जे में रखेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।

