NGT Act 38अध्याय V · Miscellaneous
धारा 38 · निरसन और बचत।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम, 1995 (27 ऑफ 1995) और राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (22 ऑफ 1997) को इसके द्वारा निरस्त किया जाता है (इसके बाद निरस्त अधिनियम कहा जाएगा)।
(2) ऐसे निरसन के बावजूद, उक्त अधिनियमों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के संगत प्रावधानों के अधीन की गई मानी जाएगी।
(3) राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (22 ऑफ 1997) की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत स्थापित राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना पर भंग हो जाएगा।
(4) राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (22 ऑफ 1997) की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत स्थापित राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण के विघटन पर, उक्त राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक अन्य व्यक्ति, जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना से ठीक पहले ऐसे पदों पर आसीन थे, अपने-अपने पद खाली कर देंगे और ऐसे किसी भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक अन्य व्यक्ति को अपने कार्यकाल या किसी सेवा अनुबंध की समयपूर्व समाप्ति के लिए किसी भी मुआवजे का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।
(5) राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (22 ऑफ 1997) की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत स्थापित राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना से पहले लंबित सभी मामले, ऐसी स्थापना पर, उक्त राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को हस्तांतरित हो जाएंगे और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ऐसे मामलों का निपटारा ऐसे करेगा जैसे कि वे उस अधिनियम के तहत दायर किए गए मामले हों।
(6) राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण के विघटन से ठीक पहले प्रतिनियुक्ति के आधार पर राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण में नियुक्त किए गए अधिकारी या अन्य कर्मचारी, ऐसे विघटन पर, अपने मूल कैडर, मंत्रालय या विभाग में वापस आ जाएंगे, जैसा भी मामला हो।
(7) राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण के विघटन पर, राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण के अधीन संविदा आधार पर नियुक्त अधिकारी और अन्य कर्मचारी, जो विघटन से ठीक पहले इस पद पर कार्यरत थे, अपने-अपने पद खाली कर देंगे और ऐसे अधिकारी और अन्य कर्मचारी अपने सेवा अनुबंध के तहत अपने कार्यकाल की समयपूर्व समाप्ति के लिए तीन महीने के वेतन और भत्ते या शेष सेवा अवधि के वेतन और भत्ते, जो भी कम हो, के मुआवजे का दावा करने के हकदार होंगे।
(8) उपधारा (2) से (7) में निर्दिष्ट विशिष्ट मामलों का उल्लेख निरसन के प्रभाव के संबंध में सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (10 ऑफ 1897) की धारा 6 के सामान्य अनुप्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।
(2) ऐसे निरसन के बावजूद, उक्त अधिनियमों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के संगत प्रावधानों के अधीन की गई मानी जाएगी।
(3) राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (22 ऑफ 1997) की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत स्थापित राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना पर भंग हो जाएगा।
(4) राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (22 ऑफ 1997) की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत स्थापित राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण के विघटन पर, उक्त राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक अन्य व्यक्ति, जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना से ठीक पहले ऐसे पदों पर आसीन थे, अपने-अपने पद खाली कर देंगे और ऐसे किसी भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक अन्य व्यक्ति को अपने कार्यकाल या किसी सेवा अनुबंध की समयपूर्व समाप्ति के लिए किसी भी मुआवजे का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।
(5) राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (22 ऑफ 1997) की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत स्थापित राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना से पहले लंबित सभी मामले, ऐसी स्थापना पर, उक्त राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को हस्तांतरित हो जाएंगे और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ऐसे मामलों का निपटारा ऐसे करेगा जैसे कि वे उस अधिनियम के तहत दायर किए गए मामले हों।
(6) राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण के विघटन से ठीक पहले प्रतिनियुक्ति के आधार पर राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण में नियुक्त किए गए अधिकारी या अन्य कर्मचारी, ऐसे विघटन पर, अपने मूल कैडर, मंत्रालय या विभाग में वापस आ जाएंगे, जैसा भी मामला हो।
(7) राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण के विघटन पर, राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण के अधीन संविदा आधार पर नियुक्त अधिकारी और अन्य कर्मचारी, जो विघटन से ठीक पहले इस पद पर कार्यरत थे, अपने-अपने पद खाली कर देंगे और ऐसे अधिकारी और अन्य कर्मचारी अपने सेवा अनुबंध के तहत अपने कार्यकाल की समयपूर्व समाप्ति के लिए तीन महीने के वेतन और भत्ते या शेष सेवा अवधि के वेतन और भत्ते, जो भी कम हो, के मुआवजे का दावा करने के हकदार होंगे।
(8) उपधारा (2) से (7) में निर्दिष्ट विशिष्ट मामलों का उल्लेख निरसन के प्रभाव के संबंध में सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (10 ऑफ 1897) की धारा 6 के सामान्य अनुप्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।

