NCW Act 3अध्याय II · The National Commission for Women
धारा 3 · राष्ट्रीय महिला आयोग का संविधान।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग के नाम से एक निकाय का गठन करेगी, जो इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और उसे सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करेगा।
(2) आयोग में निम्नलिखित सदस्य होंगे--
(क) केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किया जाने वाला एक अध्यक्ष, जो महिलाओं के हित के प्रति प्रतिबद्ध हो;
(ख) केंद्र सरकार द्वारा पांच सदस्यों को ऐसे योग्य, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से मनोनीत किया जाएगा जिन्हें कानून या विधान, ट्रेड यूनियनवाद, उद्योग या महिलाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध संगठन, महिला स्वैच्छिक संगठनों (महिला कार्यकर्ताओं सहित), प्रशासन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा या सामाजिक कल्याण में अनुभव हो।
बशर्ते कि प्रत्येक सदस्य में से कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित होना चाहिए;
(ग) केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत एक सदस्य-सचिव, जो निम्नलिखित होगा--
(i) प्रबंधन, संगठनात्मक संरचना या समाजशास्त्रीय आंदोलन के क्षेत्र में विशेषज्ञ, या
(ii) कोई अधिकारी जो संघ की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य हो या संघ के अधीन उपयुक्त अनुभव वाला कोई सिविल पद धारण करता हो।
(2) आयोग में निम्नलिखित सदस्य होंगे--
(क) केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किया जाने वाला एक अध्यक्ष, जो महिलाओं के हित के प्रति प्रतिबद्ध हो;
(ख) केंद्र सरकार द्वारा पांच सदस्यों को ऐसे योग्य, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से मनोनीत किया जाएगा जिन्हें कानून या विधान, ट्रेड यूनियनवाद, उद्योग या महिलाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध संगठन, महिला स्वैच्छिक संगठनों (महिला कार्यकर्ताओं सहित), प्रशासन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा या सामाजिक कल्याण में अनुभव हो।
बशर्ते कि प्रत्येक सदस्य में से कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित होना चाहिए;
(ग) केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत एक सदस्य-सचिव, जो निम्नलिखित होगा--
(i) प्रबंधन, संगठनात्मक संरचना या समाजशास्त्रीय आंदोलन के क्षेत्र में विशेषज्ञ, या
(ii) कोई अधिकारी जो संघ की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य हो या संघ के अधीन उपयुक्त अनुभव वाला कोई सिविल पद धारण करता हो।
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