MAN Act 15अध्याय VI · Inspection and Management of Local Aids to Navigation
धारा 15 · स्थानीय नौवहन सहायता का नियंत्रण केंद्र सरकार के पास होता है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि केंद्र सरकार धारा 14 के तहत निरीक्षण या ऐसी किसी अन्य जांच के बाद संतुष्ट हो जाती है कि जहाजों की सुरक्षा के लिए, या अन्यथा उनके हित में, इस उपधारा के तहत निर्देश देना आवश्यक या उचित है, तो वह किसी स्थानीय प्राधिकरण को निर्देश दे सकती है---
(क) अपने पर्यवेक्षण एवं प्रबंधन के अधीन किसी नौवहन सहायता को हटाना, बंद करना, या उसे स्थानांतरित करने या बंद करने से बचना, या ऐसी किसी नौवहन सहायता के स्वरूप या उपयोग के तरीके में कोई परिवर्तन करना या न करना; या
(ख) स्थानीय सीमा के भीतर नौवहन के लिए किसी भी सहायता का निर्माण, स्थापना या रखरखाव करना, या निर्माण, स्थापना या रखरखाव से परहेज करना, जिसके भीतर स्थानीय प्राधिकरण अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है।
(2) कोई स्थानीय प्राधिकरण नौवहन सहायता का निर्माण, स्थापना, हटाना या बंद करना या नौवहन सहायता के स्वरूप या उपयोग के तरीके में परिवर्तन नहीं करेगा, जब तक कि उसने ऐसा करने के अपने इरादे की कम से कम एक महीने की लिखित सूचना केंद्र सरकार को न दे दी हो:
बशर्ते कि आपातकालीन स्थिति में, स्थानीय प्राधिकरण ऐसी कार्रवाई कर सकता है जिसे वह आवश्यक समझे और इसकी तत्काल सूचना केंद्र सरकार को और जहां तक संभव हो, नौवहन सहायता के पास आने वाले या उसके आसपास मौजूद सभी जहाजों को देगा।
(3) यदि कोई स्थानीय प्राधिकरण---
(क) उपधारा (1) के अधीन दिए गए किसी भी निर्देश का अनुपालन करने में विफल रहता है; या
(ख) किसी भी कानून द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त या आरोपित नौवहन सहायता के अधीक्षण या प्रबंधन से संबंधित किसी भी शक्ति या कर्तव्य का प्रयोग करने या निष्पादन करने में विफल रहता है, या अनुचित, अक्षम या अनुपयुक्त तरीके से प्रयोग करता है या निष्पादन करता है; या
(ग) ऐसे किसी कर्तव्य के पालन के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान करने में विफल रहता है,
केंद्र सरकार लिखित आदेश द्वारा ऐसे स्थानीय प्राधिकरण को निर्देश का पालन करने, या उस सरकार की संतुष्टि के अनुसार शक्ति के उचित प्रयोग या कर्तव्य के निष्पादन के लिए व्यवस्था करने, या उस सरकार की संतुष्टि के अनुसार कर्तव्य के निष्पादन के लिए वित्तीय प्रावधान करने, जैसा भी मामला हो, ऐसी अवधि के भीतर, जैसा वह निर्दिष्ट करे, की आवश्यकता कर सकती है।
(4) यदि स्थानीय प्राधिकरण उप-धारा (3) के तहत दिए गए आदेश का पालन निर्दिष्ट अवधि के भीतर या केंद्र सरकार द्वारा अनुमत अतिरिक्त समय के भीतर करने में विफल रहता है, तो केंद्र सरकार आवश्यकतानुसार शक्ति का प्रयोग कर सकती है, कर्तव्य का पालन कर सकती है या आवश्यक वित्तीय प्रावधान कर सकती है, और स्थानीय प्राधिकरण ऐसा करने में किए गए किसी भी व्यय की प्रतिपूर्ति केंद्र सरकार को करने के लिए उत्तरदायी होगा।
(क) अपने पर्यवेक्षण एवं प्रबंधन के अधीन किसी नौवहन सहायता को हटाना, बंद करना, या उसे स्थानांतरित करने या बंद करने से बचना, या ऐसी किसी नौवहन सहायता के स्वरूप या उपयोग के तरीके में कोई परिवर्तन करना या न करना; या
(ख) स्थानीय सीमा के भीतर नौवहन के लिए किसी भी सहायता का निर्माण, स्थापना या रखरखाव करना, या निर्माण, स्थापना या रखरखाव से परहेज करना, जिसके भीतर स्थानीय प्राधिकरण अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है।
(2) कोई स्थानीय प्राधिकरण नौवहन सहायता का निर्माण, स्थापना, हटाना या बंद करना या नौवहन सहायता के स्वरूप या उपयोग के तरीके में परिवर्तन नहीं करेगा, जब तक कि उसने ऐसा करने के अपने इरादे की कम से कम एक महीने की लिखित सूचना केंद्र सरकार को न दे दी हो:
बशर्ते कि आपातकालीन स्थिति में, स्थानीय प्राधिकरण ऐसी कार्रवाई कर सकता है जिसे वह आवश्यक समझे और इसकी तत्काल सूचना केंद्र सरकार को और जहां तक संभव हो, नौवहन सहायता के पास आने वाले या उसके आसपास मौजूद सभी जहाजों को देगा।
(3) यदि कोई स्थानीय प्राधिकरण---
(क) उपधारा (1) के अधीन दिए गए किसी भी निर्देश का अनुपालन करने में विफल रहता है; या
(ख) किसी भी कानून द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त या आरोपित नौवहन सहायता के अधीक्षण या प्रबंधन से संबंधित किसी भी शक्ति या कर्तव्य का प्रयोग करने या निष्पादन करने में विफल रहता है, या अनुचित, अक्षम या अनुपयुक्त तरीके से प्रयोग करता है या निष्पादन करता है; या
(ग) ऐसे किसी कर्तव्य के पालन के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान करने में विफल रहता है,
केंद्र सरकार लिखित आदेश द्वारा ऐसे स्थानीय प्राधिकरण को निर्देश का पालन करने, या उस सरकार की संतुष्टि के अनुसार शक्ति के उचित प्रयोग या कर्तव्य के निष्पादन के लिए व्यवस्था करने, या उस सरकार की संतुष्टि के अनुसार कर्तव्य के निष्पादन के लिए वित्तीय प्रावधान करने, जैसा भी मामला हो, ऐसी अवधि के भीतर, जैसा वह निर्दिष्ट करे, की आवश्यकता कर सकती है।
(4) यदि स्थानीय प्राधिकरण उप-धारा (3) के तहत दिए गए आदेश का पालन निर्दिष्ट अवधि के भीतर या केंद्र सरकार द्वारा अनुमत अतिरिक्त समय के भीतर करने में विफल रहता है, तो केंद्र सरकार आवश्यकतानुसार शक्ति का प्रयोग कर सकती है, कर्तव्य का पालन कर सकती है या आवश्यक वित्तीय प्रावधान कर सकती है, और स्थानीय प्राधिकरण ऐसा करने में किए गए किसी भी व्यय की प्रतिपूर्ति केंद्र सरकार को करने के लिए उत्तरदायी होगा।
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