CDB Act 17अध्याय IV · Control by Central Government
धारा 17 · रिटर्न और रिपोर्ट।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) बोर्ड केंद्र सरकार को ऐसे समय पर, ऐसे रूप में और ऐसे तरीके से, जैसा कि निर्धारित किया जाए या जैसा केंद्र सरकार निर्देश दे, नारियल उद्योग के संवर्धन एवं विकास के लिए किसी प्रस्तावित या मौजूदा कार्यक्रम के संबंध में ऐसे विवरण और विवरण तथा ऐसी जानकारियाँ प्रस्तुत करेगा, जैसा कि केंद्र सरकार समय-समय पर मांगेगी।
(2) बोर्ड प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपनी गतिविधियों का कार्यक्रम केंद्र सरकार को उनकी जानकारी और निर्देशों, यदि आवश्यक हो, के लिए प्रस्तुत करेगा।
(3) उपधारा (1) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद यथाशीघ्र, केंद्र सरकार को ऐसे प्रारूप में और ऐसी तिथि से पहले एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान उसकी गतिविधियों, नीति और कार्यक्रमों का सही और पूर्ण विवरण दिया गया हो।
(4) उपधारा (3) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट की एक प्रति, प्राप्त होने के बाद यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।
(2) बोर्ड प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपनी गतिविधियों का कार्यक्रम केंद्र सरकार को उनकी जानकारी और निर्देशों, यदि आवश्यक हो, के लिए प्रस्तुत करेगा।
(3) उपधारा (1) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद यथाशीघ्र, केंद्र सरकार को ऐसे प्रारूप में और ऐसी तिथि से पहले एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान उसकी गतिविधियों, नीति और कार्यक्रमों का सही और पूर्ण विवरण दिया गया हो।
(4) उपधारा (3) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट की एक प्रति, प्राप्त होने के बाद यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।
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