CAL Act 14Bअध्याय IV · Miscellaneous
धारा 14B · बाल एवं किशोर श्रम पुनर्वास कोष।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [ 14B. बाल एवं किशोर श्रम पुनर्वास निधि। --(1) उपयुक्त सरकार प्रत्येक जिले में या दो या दो से अधिक जिलों के लिए एक निधि का गठन करेगी जिसे बाल एवं किशोर श्रम पुनर्वास निधि कहा जाएगा, जिसमें ऐसे जिले या जिलों के अधिकार क्षेत्र में बाल एवं किशोर के नियोक्ता से वसूल किए गए जुर्माने की राशि जमा की जाएगी।
(2) उपयुक्त सरकार प्रत्येक बच्चे या किशोर के लिए, जिसके लिए उपधारा (1) के तहत जुर्माने की राशि जमा की गई है, कोष में पंद्रह हजार रुपये की राशि जमा करेगी।
(3) उपधारा (1) और (2) के अधीन निधि में जमा की गई राशि को ऐसे बैंकों में जमा किया जाएगा या ऐसे तरीके से निवेश किया जाएगा, जैसा उपयुक्त सरकार तय करे।
(4) उपधारा (3) के अधीन जमा या निवेश की गई राशि तथा उस पर अर्जित ब्याज उस बच्चे या किशोर को, जिसके पक्ष में ऐसी राशि जमा की गई है, निर्धारित तरीके से भुगतान किया जाएगा।
स्पष्टीकरण .-- उपयुक्त शासन के प्रयोजनों के लिए, केंद्र सरकार में संविधान के अनुच्छेद 239ए के अधीन किसी संघ राज्य के प्रशासक या उपराज्यपाल शामिल होंगे।]
(2) उपयुक्त सरकार प्रत्येक बच्चे या किशोर के लिए, जिसके लिए उपधारा (1) के तहत जुर्माने की राशि जमा की गई है, कोष में पंद्रह हजार रुपये की राशि जमा करेगी।
(3) उपधारा (1) और (2) के अधीन निधि में जमा की गई राशि को ऐसे बैंकों में जमा किया जाएगा या ऐसे तरीके से निवेश किया जाएगा, जैसा उपयुक्त सरकार तय करे।
(4) उपधारा (3) के अधीन जमा या निवेश की गई राशि तथा उस पर अर्जित ब्याज उस बच्चे या किशोर को, जिसके पक्ष में ऐसी राशि जमा की गई है, निर्धारित तरीके से भुगतान किया जाएगा।
स्पष्टीकरण .-- उपयुक्त शासन के प्रयोजनों के लिए, केंद्र सरकार में संविधान के अनुच्छेद 239ए के अधीन किसी संघ राज्य के प्रशासक या उपराज्यपाल शामिल होंगे।]
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