GPWSSC 5
धारा 5 · जीपीडब्ल्यूएससी की शक्तियां और जिम्मेदारियां
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
- (i) ग्राम समुदाय को जल आपूर्ति और स्वच्छता सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करने के संबंध में ग्राम डब्ल्यूएससी सभी कार्य करेगा। 'परिशिष्ट-डी जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग (बी एंड आर-II शाखा) जीपीडब्ल्यूएससी के लिए मसौदा मॉडल उपनियम (पायलट बैच गांवों के लिए) __________ ग्राम पंचायत ने __________ के अनुसार __________ गांव __________ ब्लॉक __________ जिला __________ के लिए जल एवं स्वच्छता समिति (जीपीडब्ल्यूएससी) की स्थापना का संकल्प लिया है। __________ दिनांक को इस उपनियम को मंजूरी दी गई है। समिति को इस उपनियम के अनुसार __________ गांव में सभी आरडब्ल्यूएसएस गतिविधियों को करने के लिए अधिकृत किया जाता है। ग्राम सभा की बैठक से जीपीडब्ल्यूएससी सदस्यों का चयन किया गया है। जीपीडब्ल्यूएससी का संचालन __________ में स्थित ग्राम पंचायत के कार्यालय के माध्यम से होगा।
(ii) ग्राम समुदाय को जल
आपूर्ति और स्वच्छता संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए ग्राम के भीतर के बुनियादी ढांचे, उपयोगिताओं, प्रणालियों और अन्य सेवाओं के निर्माण, अधिग्रहण, किराए पर लेने, पुनर्वास, कायाकल्प, अधिग्रहण या अन्यथा अधिग्रहण से संबंधित योजना बनाना, कार्यान्वयन करना, पर्यवेक्षण करना, निगरानी करना, संचालन करना, रखरखाव करना, ठेका देना आदि जैसी गतिविधियां करना।(iii)
गांवों में जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाएं प्रदान करने के लिए व्यवहार्य और लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी विकल्पों और योजनाओं पर निर्णय लेना।(iv)
गांव में जल आपूर्ति और स्वच्छता समस्याओं के समाधान के लिए डीडब्ल्यूएसएस से अनुमानित लागतों की प्रशासनिक स्वीकृति और विस्तृत योजना रिपोर्टों की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करना।(v)
ग्राम पंचायत, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता क्षेत्र में शामिल अन्य विभागों और संस्थानों के बीच कड़ी और संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।(vi)
जल आपूर्ति और स्वच्छता के सभी पहलुओं, जिनमें स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी पहलू और जल संसाधन प्रबंधन शामिल हैं, के बारे में ग्राम समुदाय को जानकारी प्रसारित करना, जागरूकता पैदा करना और शिक्षित करना।(vii)
बैंक खाते खोलना और संचालित करना, अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के निष्पादन के लिए धन की प्राप्ति और व्यय करना, खातों की अद्यतन और सटीक पुस्तकें बनाए रखना और लेखापरीक्षा/निरीक्षण के लिए अभिलेख उपलब्ध कराना।(viii)
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग से सीधे निधि प्राप्त करना और उसे ग्राम में अनुमोदित जल आपूर्ति एवं स्वच्छता योजनाओं पर खर्च करना।(ix)
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग के जिला स्तरीय संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन या अन्य प्रकार के समझौते में प्रवेश करना।(x)
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अपनी भूमिका एवं जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कार्य, माल या सेवाओं की खरीद करना।(xi)
गांव में जल आपूर्ति और स्वच्छता गतिविधियों को निष्पादित करने के लिए ठेकेदारों, सहायक संगठनों या अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ अनुबंध करना।(xii)
गांव की जल आपूर्ति और स्वच्छता संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए ग्रामीणों को सामुदायिक कार्रवाई के लिए संगठित करना।(xiii)
ग्राम समुदाय के बीच जल आपूर्ति और स्वच्छता सुविधाओं की स्थापना की पूंजी लागत में उपयोगकर्ताओं के हिस्से को जुटाना।(xiv)
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता योजनाओं के संबंध में घरों को कनेक्शन प्रदान करने का शुल्क और लागत वसूल करना।(xv)
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता सुविधाओं के उपयोगकर्ताओं से ऐसे शुल्क, फीस, टैरिफ या जमा राशि तय करना और वसूल करना, जिसे वह जल आपूर्ति एवं स्वच्छता अवसंरचना, सुविधाओं एवं सेवाओं के संचालन एवं रखरखाव की लागत की पूर्ण वसूली के लिए उपयुक्त समझे।(xvi)
अन्य गांवों के जीपीडब्ल्यूएससी के साथ प्रतिनिधियों को नामित करके, एमओयू पर हस्ताक्षर करके, जिम्मेदारियों को साझा करके, वित्तीय संसाधनों का योगदान करके या अन्यथा बहु-ग्राम, अंतर-ग्राम जल आपूर्ति और स्वच्छता अवसंरचना या सुविधाओं से सेवाओं को साझा करके गांव को जल आपूर्ति और स्वच्छता संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए सहयोग करें।(xvii)
ग्राम सभा एवं ग्राम सभा अपनी सभी गतिविधियों के लिए ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी रहेगी।(xviii)
ग्राम समुदाय के सभी वर्गों को शामिल करने के लिए सहभागितापूर्ण पद्धतियों का उपयोग करते हुए जीपीडब्ल्यूएससी अपनी सभी गतिविधियाँ करेगा।(xix)
जीपीडब्ल्यूएससी यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी गतिविधियों से गांव में सभी को समान लाभ मिले।(xx)
ग्राम समुदाय के सभी सदस्यों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हुए, ग्राम महिला एवं पशु कल्याण समिति (जीपीडब्ल्यूएससी) की गतिविधियाँ पारदर्शी तरीके से की जाएंगी।(xxi)
यदि ग्राम सभा एवं स्वच्छता समिति (जीपीडब्ल्यूएससी) लगातार तीन महीनों तक बैठक करने और कामकाज निपटाने में विफल रहती है, इस अधिसूचना में निर्धारित अनुसार अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वाह नहीं करती है, धन का दुरुपयोग, गबन या पदाधिकारियों द्वारा अपने या अपने निकट संबंधियों के लाभ के लिए कार्य करने की स्थिति में, ग्राम सभा जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग से जीपीडब्ल्यूएससी के कार्यों को अपने हाथ में लेने का अनुरोध कर सकती है। ऐसे कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग को ग्राम पंचायत के माध्यम से जीपीडब्ल्यूएससी का पुनर्गठन करने और उसे पुनः सौंपे गए कर्तव्यों को पुनः प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी।(xxii)
सभी चल और अचल संपत्तियां ग्राम पंचायत या जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग के नाम पर रहेंगी और ग्राम पंचायत एवं स्वच्छता विभाग को स्वामित्व का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को हस्तांतरित करने या संपत्तियों पर कोई प्रभार बनाने का अधिकार नहीं होगा।(xxiii)
सभी तकनीकी गतिविधियाँ जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग के मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण में तथा जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुपालन में की जाएंगी।(xxiv)
जीपीडब्ल्यूएससी समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट और ऐसी अन्य रिपोर्टें प्रस्तुत करेगा जो जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जा सकती हैं।इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।

