Allotment/Transfer of built up Booths on lease hold basis in Chandigarh Scheme, 1993 2
धारा 2 · Section 2
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस योजना में, जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो:-
(क)
"सक्षम प्राधिकारी" से तात्पर्य संपदा अधिकारी या उसके द्वारा इस संबंध में विधिवत अधिकृत किसी अन्य अधिकारी से है।(ख)
"पट्टा" का अर्थ चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा या उसकी ओर से किसी निर्मित बूथ के उपयोग और कब्जे के अधिकार का किसी व्यक्ति को हस्तांतरण है और "पट्टेदार" शब्द का अर्थ तदनुसार समझा जाएगा।(ग)
"पट्टा विलेख" से तात्पर्य इस योजना के साथ संलग्न प्रपत्र "बी" में उल्लिखित विलेख से है।(घ)
"प्रीमियम" से तात्पर्य बूथ के उपयोग के पट्टे के अधिकार के हस्तांतरण के लिए भुगतान की गई या वादा की गई कीमत से है। प्रीमियम की राशि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा निर्धारित की जाएगी।इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।

