ME Rules 268अध्याय VII · Part VII
धारा 268 · एक विक्रेता द्वारा दूसरे विक्रेता को बिक्री
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
- लाइसेंस प्राप्त विक्रेता अपने लाइसेंस की अवधि समाप्त होने पर, उपायुक्त की अनुमति से, किसी अन्य लाइसेंस प्राप्त विक्रेता को कोई भी मादक पदार्थ थोक में बेच सकता है, जिसे बेचने के लिए वह अपने लाइसेंस की शर्तों के तहत अधिकृत है और जिस पर उसका वैध अधिकार रहा है: बशर्ते कि मादक पदार्थ उपयोग के लिए उपयुक्त हो। इसके अलावा, यदि उपायुक्त को लगता है कि मादक पदार्थ या उसका कोई भाग उपयोग के लिए अनुपयुक्त है या इस प्रकार खराब हो गया है कि उसे बेचा नहीं जा सकता है, तो वह उसे नष्ट करवा देगा और पूर्व लाइसेंस प्राप्त विक्रेता किसी भी प्रकार का मुआवजा प्राप्त नहीं कर सकेगा।
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उपयोग के लिए अनुपयुक्त समझे जाने वाले मादक पदार्थों का विनाशइस धारा पर आपका निजी नोट
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