धारा 82 · धारा 82 - सात वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य
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सात वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य
कोई बात अपराध नहीं है, जो सात वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है ।
कोई बात अपराध नहीं है, जो सात वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है ।
नए कानून में
IPC 82BNS 20
20. Act of a child under seven years of age.
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