धारा 80 · साक्ष्य के अभिलेख के तौर पर पेश की गई दस्तावेजों के बारे में उपधारणा
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जब कभी किसी न्यायालय के समक्ष कोई ऐसी दस्तावेज पेश की जाती है, जिसका किसी न्यायिक कार्यवाही में, या विधि द्वारा ऐसा साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत किसी ऑफिसर के समक्ष, किसी साक्षी द्वारा दिए गए साक्ष्य का या साक्ष्य के किसी भाग का अभिलेख या ज्ञापन होना, अथवा किसी कैदी या अभियुक्त व्यक्ति का विधि के अनुसार लिया गया कथन या संस्वीकृति होना तात्पर्यित है, और जिसका किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा, या पूर्वोक्त जैसे किसी ऑफिसर द्वारा, हस्ताक्षरित होना तात्पर्यित है, तब न्यायालय यह उपधारित करेगा -
कि वह दस्तावेज असली है; कि उन परिस्थितियों के बारे में, जिनके अधीन वह ली गई थी, ऐसे कोई कथन, जिनका उसे हस्ताक्षरित करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाना तात्पर्यित है, सत्य हैं; और कि ऐसा साक्ष्य, कथन या संस्वीकृति सम्यक् रूप से ली गई थी ।
कि वह दस्तावेज असली है; कि उन परिस्थितियों के बारे में, जिनके अधीन वह ली गई थी, ऐसे कोई कथन, जिनका उसे हस्ताक्षरित करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाना तात्पर्यित है, सत्य हैं; और कि ऐसा साक्ष्य, कथन या संस्वीकृति सम्यक् रूप से ली गई थी ।
नए कानून में
IEA 80BSA 79
79. Presumption as to documents produced as record of evidence, etc.
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