पाठ लगभग अपरिवर्तित है
IPC धारा 509 अब BNS धारा 79 है
धारा 509 - शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है
पुराना कानून
IPC §509
धारा 509 - शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है
शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है
जो कोई किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करेगा, या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा, इस आशय से कि ऐसी स्त्री द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए, या ऐसा अंगविक्षेप या वस्तु देखी जाए, अथवा ऐसी स्त्री की एकान्तता का अतिक्रमण करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
पूरा पढ़ें: IPC §509जो कोई किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करेगा, या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा, इस आशय से कि ऐसी स्त्री द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए, या ऐसा अंगविक्षेप या वस्तु देखी जाए, अथवा ऐसी स्त्री की एकान्तता का अतिक्रमण करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
नया कानून
BNS §79
किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से कहे गए शब्द, हावभाव या कार्य।
जो कोई भी किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से कोई शब्द बोलता है, कोई ध्वनि या इशारा करता है, या किसी वस्तु को किसी भी रूप में प्रदर्शित करता है, इस इरादे से कि वह शब्द या ध्वनि उस महिला द्वारा सुनी जाए, या वह इशारा या वस्तु उस महिला द्वारा देखी जाए, या उस महिला की निजता का उल्लंघन करता है, उसे तीन वर्ष तक की साधारण कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा।
पूरा पढ़ें: BNS §791 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।

