पाठ लगभग अपरिवर्तित है
IPC धारा 245 अब BNS धारा 188 है
धारा 245 - टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधिविरुद्ध रूप से लेना
पुराना कानून
IPC §245
धारा 245 - टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधिविरुद्ध रूप से लेना
टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधिविरुद्ध रूप से लेना
जो कोई भारत में विधिपूर्वक स्थापित किसी टकसाल में से सिक्का बनाने के किसी औजार या उपकरण को विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना बाहर निकाल लाएगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।
पूरा पढ़ें: IPC §245जो कोई भारत में विधिपूर्वक स्थापित किसी टकसाल में से सिक्का बनाने के किसी औजार या उपकरण को विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना बाहर निकाल लाएगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।
नया कानून
BNS §188
टकसाल से सिक्का ढलाई उपकरण को गैरकानूनी रूप से ले जाना।
जो कोई भी वैधानिक अधिकार के बिना, भारत में वैध रूप से स्थापित किसी भी टकसाल से कोई सिक्का बनाने का उपकरण या यंत्र बाहर ले जाता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि सात वर्ष तक हो सकती है, और वह जुर्माने का भी हकदार होगा।
पूरा पढ़ें: BNS §1881 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।
