पाठ लगभग अपरिवर्तित है
IPC धारा 166B अब BNS धारा 200 है
धारा 166B - अस्पताल द्वारा शिकार की गैर उपचार
पुराना कानून
IPC §166B
धारा 166B - अस्पताल द्वारा शिकार की गैर उपचार
अस्पताल द्वारा शिकार की गैर उपचार
अपराध: असपताल से शिकार की गैर उपचार।
सजा: एक साल या जुरमाना या दोनों के लिए कारावास।
परकृति: जमानती, गैर संजञेय
पूरा पढ़ें: IPC §166Bअपराध: असपताल से शिकार की गैर उपचार।
सजा: एक साल या जुरमाना या दोनों के लिए कारावास।
परकृति: जमानती, गैर संजञेय
नया कानून
BNS §200
पीड़ित का इलाज न करने पर दंड।
जो कोई भी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संचालित सार्वजनिक या निजी अस्पताल का प्रभारी होते हुए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 397 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसे एक वर्ष तक के कारावास, या जुर्माने, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
पूरा पढ़ें: BNS §2001 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।
