पाठ लगभग अपरिवर्तित है

IPC धारा 166 अब BNS धारा 198 है

धारा 166 - लोक सेवक, जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है

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पुराना कानून

IPC §166

धारा 166 - लोक सेवक, जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है

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नया कानून

BNS §198

किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के इरादे से कानून का उल्लंघन करने वाला लोक सेवक।

पूरा पढ़ें: BNS §198

1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।