पाठ लगभग अपरिवर्तित है
IPC धारा 139 अब BNS धारा 167 है
धारा 139 - कुछ अधिनियमों के अध्यधीन व्यक्ति
पुराना कानून
IPC §139
धारा 139 - कुछ अधिनियमों के अध्यधीन व्यक्ति
कुछ अधिनियमों के अध्यधीन व्यक्ति
कोई व्यक्ति, जो आर्मी एक्ट, सेना अधिनियम, 1950, (1950 का 46), नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी (डिसिप्लिन) एक्ट, 1934 (1934 का 34), एअर फोरस एक्ट या वायुसेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) के अध्यधीन है, इस अध्याय में परिभाषित अपराधों में से किसी के लिए इस संहिता के अधीन दंडनीय नहीं है ।
पूरा पढ़ें: IPC §139कोई व्यक्ति, जो आर्मी एक्ट, सेना अधिनियम, 1950, (1950 का 46), नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी (डिसिप्लिन) एक्ट, 1934 (1934 का 34), एअर फोरस एक्ट या वायुसेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) के अध्यधीन है, इस अध्याय में परिभाषित अपराधों में से किसी के लिए इस संहिता के अधीन दंडनीय नहीं है ।
नया कानून
BNS §167
कुछ अधिनियमों के अधीन व्यक्ति।
वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45), सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) और नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) के अधीन कोई भी व्यक्ति इस अध्याय में परिभाषित किसी भी अपराध के लिए इस संहिता के तहत दंड के अधीन नहीं होगा।
पूरा पढ़ें: BNS §1671 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।
