पाठ लगभग अपरिवर्तित है
IEA धारा 25 अब BSA धारा 23 (1) है
पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति का साबित न किया जाना
पुराना कानून
IEA §25
पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति का साबित न किया जाना
पुलिस ऑफिसर से की गई कोई भी संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित न की जाएगी ।
पूरा पढ़ें: IEA §25नया कानून
BSA §23 (1)
पुलिस अधिकारी के समक्ष अपराध स्वीकारोक्ति।
(1) किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष दिया गया कोई भी इकबालिया बयान किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध सिद्ध नहीं किया जाएगा।
(2) किसी पुलिस अधिकारी की हिरासत में रहते हुए किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया कोई भी इकबालिया बयान, जब तक कि वह मजिस्ट्रेट की तत्काल उपस्थिति में न दिया गया हो, उसके विरुद्ध सिद्ध नहीं किया जाएगा।
बशर्ते कि जब किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति से प्राप्त सूचना के परिणामस्वरूप किसी तथ्य का पता चलता है, जो किसी पुलिस अधिकारी की हिरासत में है, तो ऐसी सूचना का उतना भाग, चाहे वह स्वीकारोक्ति हो या नहीं, जो स्पष्ट रूप से खोजे गए तथ्य से संबंधित हो, सिद्ध किया जा सकता है।
पूरा पढ़ें: BSA §23 (1)(2) किसी पुलिस अधिकारी की हिरासत में रहते हुए किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया कोई भी इकबालिया बयान, जब तक कि वह मजिस्ट्रेट की तत्काल उपस्थिति में न दिया गया हो, उसके विरुद्ध सिद्ध नहीं किया जाएगा।
बशर्ते कि जब किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति से प्राप्त सूचना के परिणामस्वरूप किसी तथ्य का पता चलता है, जो किसी पुलिस अधिकारी की हिरासत में है, तो ऐसी सूचना का उतना भाग, चाहे वह स्वीकारोक्ति हो या नहीं, जो स्पष्ट रूप से खोजे गए तथ्य से संबंधित हो, सिद्ध किया जा सकता है।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।
