पाठ लगभग अपरिवर्तित है
BNSS धारा 292 अब CrPC धारा 265D है
आपसी सहमति से हुए समझौते की रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
पुराना कानून
BNSS §292
आपसी सहमति से हुए समझौते की रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
जहां धारा 291 के तहत हुई बैठक में मामले का संतोषजनक निपटारा हो गया हो, वहां न्यायालय ऐसे निपटारे की रिपोर्ट तैयार करेगा जिस पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी और बैठक में भाग लेने वाले अन्य सभी व्यक्तियों के हस्ताक्षर होंगे। यदि ऐसा कोई निपटारा नहीं हुआ है, तो न्यायालय इस अवलोकन को दर्ज करेगा और इस संहिता के प्रावधानों के अनुसार उस चरण से आगे की कार्यवाही करेगा जहां धारा 290 की उपधारा (1) के तहत आवेदन ऐसे मामले में दायर किया गया है।
पूरा पढ़ें: BNSS §292नया कानून
CrPC §265D
धारा 265D. पारस्परिक संतोषप्रद निपटारे की रिपोर्ट का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना
265D. पारस्परिक संतोषप्रद निपटारे की रिपोर्ट का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना
जहां धारा 265ग के अधीन किसी बैठक में मामले का संतोषप्रद निपटारा तैयार कर लिया गया है, वहां न्यायालय ऐसे निपटारे की रिपोर्ट तैयार करेगा जिस पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा और उन सभी अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जिन्होंने बैठक में भाग लिया था, और यदि ऐसा कोई निपटारा तैयार नहीं किया गया है, तो न्यायालय ऐसा प्रेक्षण अभिलिखित करेगा और उस प्रक्रम से, जिस पर धारा 265ख की उपधारा (1) के अधीन आवेदन ऐसे मामले में फाइल किया गया था, इस संहिता के उपबंधों के अनुसार आगे कार्यवाही करेगा।
पूरा पढ़ें: CrPC §265Dजहां धारा 265ग के अधीन किसी बैठक में मामले का संतोषप्रद निपटारा तैयार कर लिया गया है, वहां न्यायालय ऐसे निपटारे की रिपोर्ट तैयार करेगा जिस पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा और उन सभी अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जिन्होंने बैठक में भाग लिया था, और यदि ऐसा कोई निपटारा तैयार नहीं किया गया है, तो न्यायालय ऐसा प्रेक्षण अभिलिखित करेगा और उस प्रक्रम से, जिस पर धारा 265ख की उपधारा (1) के अधीन आवेदन ऐसे मामले में फाइल किया गया था, इस संहिता के उपबंधों के अनुसार आगे कार्यवाही करेगा।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।
