पाठ लगभग अपरिवर्तित है
BNSS धारा 287 अब CrPC धारा 264 है
संक्षिप्त सुनवाई वाले मामलों में निर्णय।
पुराना कानून
BNSS §287
संक्षिप्त सुनवाई वाले मामलों में निर्णय।
प्रत्येक ऐसे मामले में जिसकी संक्षिप्त सुनवाई की जाती है और जिसमें आरोपी अपना अपराध स्वीकार नहीं करता है, मजिस्ट्रेट साक्ष्यों का सार और निर्णय दर्ज करेगा जिसमें निष्कर्ष के कारणों का संक्षिप्त विवरण होगा।
पूरा पढ़ें: BNSS §287नया कानून
CrPC §264
धारा 264. संक्षेपतः विचारित मामलों में निर्णय
264. संक्षेपतः विचारित मामलों में निर्णय
संक्षेपतः विचारित प्रत्येक ऐसे मामले में, जिसमें अभियुक्त दोषी होने का अभिवाक् नहीं करता है, मजिस्ट्रेट साक्ष्य का सार और ऐसा निर्णय अभिलिखित करेगा जिसमें निष्कर्ष के कारणों का संक्षिप्त कथन हो।
पूरा पढ़ें: CrPC §264संक्षेपतः विचारित प्रत्येक ऐसे मामले में, जिसमें अभियुक्त दोषी होने का अभिवाक् नहीं करता है, मजिस्ट्रेट साक्ष्य का सार और ऐसा निर्णय अभिलिखित करेगा जिसमें निष्कर्ष के कारणों का संक्षिप्त कथन हो।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।

