पाठ लगभग अपरिवर्तित है
BNSS धारा 108 अब CrPC धारा 103 है
मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी का निर्देश दे सकता है।
पुराना कानून
BNSS §108
मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी का निर्देश दे सकता है।
कोई भी मजिस्ट्रेट किसी भी ऐसे स्थान की तलाशी का निर्देश अपनी उपस्थिति में दे सकता है, जिसके लिए वह तलाशी वारंट जारी करने के लिए सक्षम है।
पूरा पढ़ें: BNSS §108नया कानून
CrPC §103
धारा 103. मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी का निदेश दे सकता है
103. मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी का निदेश दे सकता है
कोई मजिस्ट्रेट किसी ऐसे स्थान की, जिसकी तलाशी के लिए तलाशी-वारंट जारी करने को वह सक्षम है, अपनी उपस्थिति में तलाशी लिए जाने का निदेश दे सकेगा।
पूरा पढ़ें: CrPC §103कोई मजिस्ट्रेट किसी ऐसे स्थान की, जिसकी तलाशी के लिए तलाशी-वारंट जारी करने को वह सक्षम है, अपनी उपस्थिति में तलाशी लिए जाने का निदेश दे सकेगा।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।

