पाठ लगभग अपरिवर्तित है
BNS धारा 174 अब IPC धारा 171F है
चुनाव में अनुचित प्रभाव डालने या प्रतिरूपण करने पर दंड।
पुराना कानून
BNS §174
चुनाव में अनुचित प्रभाव डालने या प्रतिरूपण करने पर दंड।
जो कोई भी चुनाव में अनुचित प्रभाव डालने या प्रतिरूपण का अपराध करता है, उसे एक वर्ष तक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।
पूरा पढ़ें: BNS §174नया कानून
IPC §171F
धारा 171F - निर्वाचनों में असम्यक असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दण्ड
निर्वाचनों में असम्यक असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दण्ड
जो कोई किसी निर्वाचन में असम्यक असर डालने या प्रतिरूपण का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
पूरा पढ़ें: IPC §171Fजो कोई किसी निर्वाचन में असम्यक असर डालने या प्रतिरूपण का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।

