पाठ लगभग अपरिवर्तित है
BNS धारा 157 अब IPC धारा 129 है
लोक सेवक की लापरवाही के कारण ऐसा कैदी भाग निकला।
पुराना कानून
BNS §157
लोक सेवक की लापरवाही के कारण ऐसा कैदी भाग निकला।
जो कोई लोक सेवक होते हुए किसी राजकीय कैदी या युद्धबंदी की हिरासत में रहते हुए लापरवाही से ऐसे कैदी को किसी कारावास स्थल से भागने देता है, तो उसे तीन वर्ष तक की साधारण कारावास की सजा दी जाएगी और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
पूरा पढ़ें: BNS §157नया कानून
IPC §129
धारा 129 - उपेक्षा से लोक सेवक का ऐसे कैदी का निकल भागना सहन करना
उपेक्षा से लोक सेवक का ऐसे कैदी का निकल भागना सहन करना
जो कोई लोक सेवक होते हुए और किसी राजकैदी या युद्धकैदी की अभिरक्षा में रखते हुए उपेक्षा से ऐसे कैदी का किसी ऐसे परिरोध स्थान से जिसमें ऐसा कैदी परिरुद्ध है, निकल भागना सहन करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा ।
पूरा पढ़ें: IPC §129जो कोई लोक सेवक होते हुए और किसी राजकैदी या युद्धकैदी की अभिरक्षा में रखते हुए उपेक्षा से ऐसे कैदी का किसी ऐसे परिरोध स्थान से जिसमें ऐसा कैदी परिरुद्ध है, निकल भागना सहन करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा ।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।

