अधिनियम की परिभाषा
छंटनी
यह परिभाषा अधिनियम की परिभाषा-धारा से ली गई है।
नियोजक द्वारा चाहे किसी भी कारण से किसी कर्मकार की सेवा समाप्ति अभिप्रेत है, जो अनुशासन संबंधी कार्यवाही के रूप में दिए गए दंड से भिन्न हो, किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं- (i) कर्मकार की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ; या (ii) अधिवार्षिकी की आयु हो जाने
परिभाषा इस धारा में दी गई है
औ.सं. संहिता §2 — परिभाषाएँ।इन धाराओं में आता है
- औ.सं. संहिता §78छंटनी पर प्रतिबंध।
- औ.सं. संहिता §79श्रमिकों की छंटनी के लिए पूर्व शर्तें जिन पर अध्याय X लागू होता है।
- The Essential Defence Services Act, 2021 §10रक्षा संबंधी आवश्यक सेवाओं में लगे किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान या इकाई में छंटनी पर रोक लगाने का अधिकार
- The Orissa Essential Services (Maintenance) Act, 1988 §5कुछ प्रतिष्ठानों में छंटनी पर रोक लगाने का अधिकार
- औ.सं. संहिता §67छंटनी किए गए श्रमिकों के मुआवजे आदि के अधिकार।
- औ.सं. संहिता §72छंटनी किए गए कर्मचारी का पुनः रोजगार।
- औ.सं. संहिता §83श्रमिक पुनर्कौशल निधि।
- औ.सं. संहिता §99उपयुक्त सरकार को नियम बनाने का अधिकार है।
- Anglo-French Textiles Limited (Acquisition and Transfer of Textile Undertaking) Act, 1986 §11कुछ कर्मचारियों का रोजगार
- औ.सं. संहिता §70कर्मचारियों की छंटनी के लिए पूर्व शर्तें।
- औ.सं. संहिता §71छंटनी की प्रक्रिया।
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