अधिनियम की परिभाषा
इलैक्ट्रानिक अभिलेख
यह परिभाषा अधिनियम की परिभाषा-धारा से ली गई है।
किसी इलैक्ट्रानिक रूप या माइक्रोफिल्म या कंप्यूटर उत्पादित सूक्ष्मिका में डाटा, अभिलेख या उत्पादित डाटा, भंडारित, प्राप्त या प्रेषित प्रतिबिंब या ध्वनि अभिप्रेत है; [(नक) इलैक्ट्रानिक चिह्नक" से किसी उपयोगकर्ता द्वारा दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट इलैक्ट्
परिभाषा इस धारा में दी गई है
सू.प्रौ. अधि. §2 — परिभाषाएँ।इन धाराओं में आता है
- भा.दं.सं. §175धारा 175 - दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख पेश करने का लोप
- भा.दं.सं. §471धारा 471 - कूटरचित दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख का असली के रूप में उपयोग में लाना
- भा.दं.सं. §204धारा 204 - साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना
- भा.दं.सं. §463धारा 463 - कूटरचना
- भा.दं.सं. §192धारा 192 - मिथ्या साक्ष्य गढ़ना
- भा.दं.सं. §470धारा 470 - कूटरचित दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेखट
- सू.प्रौ. अधि. §72गोपनीयता और एकांतता भंग के लिए शास्ति
- भा.दं.सं. §474धारा 474 - धारा 466 या 467 में वर्णित दस्तावेज को, उसे कूटरचित जानते हुए और उसे असली के रूप में उपयोग में लाने का आशय रखते हुए, कब्जे में रखना
- भा.दं.सं. §477Aधारा 477A - लेखा का मिथ्याकरण
- भा.दं.सं. §466धारा 466 - न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कूटरचना
- भा.दं.सं. §469धारा 469 - ख्याति को अपहानि पहुंचाने के आशय से कूटरचन्न
- भा.दं.सं. §476धारा 476 - धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिह्न की कूटकॄति बनाना या कूटकॄत चिह्नयुक्त पदार्थ को कब्जे में रखना
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