आईपीसी → बीएनएस
3 प्रविष्टियाँ
धारा 366 - विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहृत करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करना
विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहृत करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करना जो कोई किसी स्त्री का व्यपहरण या अपहरण उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए उस स्त्री को विवश करने के आशय से या वह विवश की जाएगी यह सम्भाव्य जानते हुए अथवा अयुक्त संभोग करने के लिए उस स्त्री को विवश या…
पूरा पढ़ेंकिसी महिला का अपहरण करना, उसे अगवा करना या उसे जबरन शादी के लिए प्रेरित करना आदि।
जो कोई भी किसी स्त्री का अपहरण इस इरादे से करता है कि उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए विवश किया जाए, या यह जानते हुए कि ऐसा होने की संभावना है, या उसे अवैध यौन संबंध के लिए विवश या बहकाया जाए, या यह जानते हुए कि ऐसा होने की संभावना है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दस वर्ष तक की सजा दी…
पूरा पढ़ेंधारा 366A - अप्राप्तवय लड़की का उपापन
अप्राप्तवय लड़की का उपापन जो कोई अठारह वर्ष से कम आयु की अप्राप्तवय लड़की को अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिएविवश या विलुब्ध करने के आशय से या तद्द्वारा विवश या विलुब्ध किया जाएगा यह सम्भाव्य जानते हुए ऐसी लड़की को किसी स्थान से जाने को या कोई का¹ करने को किसी भी साधन द्वारा उत्प्रेरित करेगा, वह कारावास से…
पूरा पढ़ेंबच्चे का अपहरण।
जो कोई भी किसी भी तरह से किसी बच्चे को किसी स्थान से जाने के लिए प्रेरित करता है या ऐसा कोई कार्य करने के लिए उकसाता है जिससे वह बच्चा किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर या बहकाया जा सके, या यह जानते हुए कि ऐसा होने की संभावना है, तो उसे दस वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और उस पर…
पूरा पढ़ेंधारा 366B - विदेश से लड़की का आयात करना
विदेश से लड़की का आयात करना जो कोई इक्कीस वर्ष से कम आयु की किसी लड़की को भारत के बाहर के किसी देश से या जम्मू-कश्मीर राज्य से आयात, उसे किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या तद्द्वारा वह विवश या विलुब्ध की जाएगी यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक…
पूरा पढ़ेंविदेश से लड़के या लड़की का आयात।
जो कोई भी भारत के बाहर किसी भी देश से इक्कीस वर्ष से कम आयु की किसी लड़की या अठारह वर्ष से कम आयु के किसी लड़के को इस इरादे से भारत में लाता है कि लड़की या लड़का किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर या बहकाया जा सकता है, या यह जानते हुए कि लड़की या लड़का ऐसा करने की संभावना है, तो उसे दस वर्ष तक…
पूरा पढ़ें- IPC §366BNS §87
धारा 366 - विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहृत करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करना
किसी महिला का अपहरण करना, उसे अगवा करना या उसे जबरन शादी के लिए प्रेरित करना आदि।
- IPC §366ABNS §96
धारा 366A - अप्राप्तवय लड़की का उपापन
बच्चे का अपहरण।
- IPC §366BBNS §141
धारा 366B - विदेश से लड़की का आयात करना
विदेश से लड़के या लड़की का आयात।
