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धारा 174A - 1974 के अधिनियम 2 की धारा 82 के अधीन उद्घोषणा के उत्तर में गैर-हाजिरी
1974 के अधिनियम 2 की धारा 82 के अधीन उद्घोषणा के उत्तर में गैर-हाजिरी जो कोई दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 82 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित किसी उद्घोषणा की अपेक्षानुसार विनिर्दिष्ट स्थान और विनिर्दिष्ट समय पर हाजिर होने में असफल रहेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों…
पूरा पढ़ेंभारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 84 के तहत एक उद्घोषणा के जवाब में गैर-उपस्थिति।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 84 की उपधारा (1) के तहत प्रकाशित उद्घोषणा के अनुसार निर्दिष्ट स्थान और निर्दिष्ट समय पर उपस्थित होने में जो भी विफल रहता है, उसे तीन वर्ष तक के कारावास, या जुर्माना, या दोनों, या सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा, और जहां उस धारा की उपधारा (4) के तहत उसे घोषित अपराधी घोषित…
पूरा पढ़ेंधारा 209 - बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना
बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से या किसी व्यक्ति को क्षति या क्षोभ कारित करने के आशय से न्यायालय में कोई ऐसा दावा करेगा, जिसका मिथ्या होना वह जानता हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।
पूरा पढ़ेंअदालत में बेईमानी से झूठे दावे करना।
जो कोई भी कपटपूर्वक या बेईमानी से, या किसी व्यक्ति को हानि पहुँचाने या परेशान करने के इरादे से, न्यायालय में ऐसा कोई दावा करता है जिसे वह जानता है कि वह झूठा है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दो वर्ष तक की अवधि के लिए दंडित किया जाएगा, और वह जुर्माने का भी हकदार होगा।
पूरा पढ़ें- IPC §174ABNS §209बदलाव हुआ
धारा 174A - 1974 के अधिनियम 2 की धारा 82 के अधीन उद्घोषणा के उत्तर में गैर-हाजिरी
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 84 के तहत एक उद्घोषणा के जवाब में गैर-उपस्थिति।
- IPC §209BNS §246
धारा 209 - बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना
अदालत में बेईमानी से झूठे दावे करना।

