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धारा 182 - इस आशय से मिथ्या इत्तिला देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति की क्षति के लिए करे
इस आशय से मिथ्या इत्तिला देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति की क्षति के लिए करे जो कोई किसी लोक सेवक को कोई ऐसी इत्तिला देगा, जिसका मिथ्या होना वह जानता है या विश्वास करता है, इस आशय से कि तद्द्वारा वह ऐसे लोक सेवक से यह कराए, या यह जानते हुए कि तद्द्वारा वह ऐसे लोक सेवक से यह कराएगा यह…
पूरा पढ़ेंकिसी लोक सेवक को उसकी वैध शक्ति का दुरुपयोग करके किसी अन्य व्यक्ति को हानि पहुंचाने के इरादे से झूठी सूचना देना।
जो कोई भी किसी लोक सेवक को ऐसी कोई जानकारी देता है जिसे वह जानता हो या मानता हो कि वह झूठी है, और ऐसा करने का उसका इरादा हो, या यह जानते हुए कि ऐसा करने से ऐसे लोक सेवक को झूठी सूचना मिलने की संभावना है— (क) ऐसा कोई कार्य करना या न करना जो ऐसे लोक सेवक को नहीं करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था यदि उसे उस जानकारी से…
पूरा पढ़ेंधारा 489E - करेन्सी नोटों या बैंक नोटों से सदृश दस्तावेजों की रचना या उपयोग
करेन्सी नोटों या बैंक नोटों से सदृश दस्तावेजों की रचना या उपयोग (1) जो कोई ऐसी कोई दस्तावेज, जो किसी करेन्सी नोट या बैंक नोट के रूप में तात्पर्यित हो, या जो किसी प्रकार से उससे सदृश हो, या इतनी अधिक सदृश हो कि उससे प्रवंचना होना सम्भाव्य हो, बनाएगा या बनवाएगा, या किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाएगा, या किसी व्यक्ति…
पूरा पढ़ेंमुद्रा नोटों या बैंक नोटों से मिलते-जुलते दस्तावेज़ बनाना या उनका उपयोग करना।
(1) जो कोई भी किसी मुद्रा नोट या बैंक नोट के समान दिखने वाला, या किसी भी तरह से उससे मिलता-जुलता, या इतना मिलता-जुलता दस्तावेज बनाता है, या बनवाता है, या किसी भी उद्देश्य से उसका उपयोग करता है, या किसी व्यक्ति को देता है, उसे तीन सौ रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। (2) यदि कोई व्यक्ति, जिसका नाम किसी ऐसे…
पूरा पढ़ें- IPC §182BNS §217
धारा 182 - इस आशय से मिथ्या इत्तिला देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति की क्षति के लिए करे
किसी लोक सेवक को उसकी वैध शक्ति का दुरुपयोग करके किसी अन्य व्यक्ति को हानि पहुंचाने के इरादे से झूठी सूचना देना।
- IPC §489EBNS §182
धारा 489E - करेन्सी नोटों या बैंक नोटों से सदृश दस्तावेजों की रचना या उपयोग
मुद्रा नोटों या बैंक नोटों से मिलते-जुलते दस्तावेज़ बनाना या उनका उपयोग करना।
