बीएनएसएस → सीआरपीसी
2 प्रविष्टियाँ
किसी व्यक्ति को नमूना हस्ताक्षर या लिखावट आदि देने का आदेश देने का मजिस्ट्रेट का अधिकार।
यदि प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो कि इस संहिता के अंतर्गत किसी जांच या कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति, जिसमें आरोपी व्यक्ति भी शामिल है, को नमूना हस्ताक्षर, उंगलियों के निशान, लिखावट या आवाज का नमूना देने का निर्देश देना उचित है, तो वह इस संबंध में आदेश जारी कर सकता है और उस स्थिति में, जिस व्यक्ति…
पूरा पढ़ेंकिसी व्यक्ति को नमूना हस्ताक्षर या लिखावट देने का आदेश देने का मजिस्ट्रेट का अधिकार।
1. यदि प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो कि इस संहिता के अंतर्गत किसी जांच या कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति, जिसमें आरोपी व्यक्ति भी शामिल है, को नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देने का निर्देश देना उचित है, तो वह इस आशय का आदेश दे सकता है और उस स्थिति में जिस व्यक्ति से आदेश संबंधित है, उसे ऐसे आदेश में…
पूरा पढ़ेंजवाब देने या दस्तावेज पेश करने से इनकार करने वाले व्यक्ति को कारावास या हिरासत में लेना।
यदि किसी आपराधिक न्यायालय के समक्ष कोई गवाह या दस्तावेज या वस्तु प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया कोई व्यक्ति, पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने से या अपने कब्जे या अधिकार में मौजूद किसी दस्तावेज या वस्तु को प्रस्तुत करने से इनकार करता है, जिसे न्यायालय प्रस्तुत करने के लिए कहता है, और उसे ऐसा करने का उचित अवसर दिए जाने…
पूरा पढ़ेंधारा 349. उत्तर देने या दस्तावेज पेश करने से इन्कार करने वाले व्यक्ति का कारावास या सुपुर्दगी
349. उत्तर देने या दस्तावेज पेश करने से इन्कार करने वाले व्यक्ति का कारावास या सुपुर्दगी यदि कोई साक्षी, या कोई व्यक्ति जो किसी दंड न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेज या चीज पेश करने के लिए बुलाया गया है, उससे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने से, या अपने कब्जे या शक्ति में की किसी ऐसी दस्तावेज या चीज को पेश करने से, जिसे…
पूरा पढ़ें- BNSS §349CRPC §311Aबदलाव हुआ
किसी व्यक्ति को नमूना हस्ताक्षर या लिखावट आदि देने का आदेश देने का मजिस्ट्रेट का अधिकार।
किसी व्यक्ति को नमूना हस्ताक्षर या लिखावट देने का आदेश देने का मजिस्ट्रेट का अधिकार।
- BNSS §388CRPC §349
जवाब देने या दस्तावेज पेश करने से इनकार करने वाले व्यक्ति को कारावास या हिरासत में लेना।
धारा 349. उत्तर देने या दस्तावेज पेश करने से इन्कार करने वाले व्यक्ति का कारावास या सुपुर्दगी

