बीएनएसएस → सीआरपीसी
4 प्रविष्टियाँ
संज्ञेय मामलों में सूचना।
(1) संज्ञेय अपराध के घटित होने से संबंधित प्रत्येक सूचना, चाहे अपराध किसी भी क्षेत्र में घटित हुआ हो, पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को मौखिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से दी जा सकती है, और यदि दी गई हो— (i) मौखिक रूप से दी गई सूचना को उसके द्वारा या उसके निर्देशानुसार लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा और…
पूरा पढ़ेंधारा 154. संज्ञेय मामलों में इत्तिला
154. संज्ञेय मामलों में इत्तिला (1) किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित हर इत्तिला, यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को मौखिक रूप से दी गई है, तो उसके द्वारा या उसके निदेशाधीन लेखबद्ध की जाएगी और इत्तिला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी; और हर ऐसी इत्तिला पर, चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या पूर्वोक्त रूप में…
पूरा पढ़ेंसंज्ञेय मामलों में सूचना।
(1) संज्ञेय अपराध के घटित होने से संबंधित प्रत्येक सूचना, चाहे अपराध किसी भी क्षेत्र में घटित हुआ हो, पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को मौखिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से दी जा सकती है, और यदि दी गई हो— (i) मौखिक रूप से दी गई सूचना को उसके द्वारा या उसके निर्देशानुसार लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा और…
पूरा पढ़ेंनई उपधारा
New Sub-Section
संज्ञेय मामलों में सूचना।
(1) संज्ञेय अपराध के घटित होने से संबंधित प्रत्येक सूचना, चाहे अपराध किसी भी क्षेत्र में घटित हुआ हो, पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को मौखिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से दी जा सकती है, और यदि दी गई हो— (i) मौखिक रूप से दी गई सूचना को उसके द्वारा या उसके निर्देशानुसार लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा और…
पूरा पढ़ेंनई उपधारा
New Sub-Section
धारा 193: जांच पूरी होने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट
193. (1) इस अध्याय के तहत प्रत्येक जांच अनावश्यक देरी के बिना पूरी की जाएगी। (2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64, 66, 67, 68, 70, 71 के तहत या यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6, 8 या धारा 10 के तहत अपराध के संबंध में जांच , 2012 उस तारीख से दो महीने के भीतर पूरा किया जाएगा जिस दिन पुलिस स्टेशन…
पूरा पढ़ेंधारा 173. अन्वेषण पूरा होने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट
173. अन्वेषण पूरा होने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट (1) इस अध्याय के अधीन हर अन्वेषण अनावश्यक विलंब के बिना पूरा किया जाएगा। (1क) किसी बालक के बलात्संग से संबंधित अन्वेषण उस तारीख से तीन मास के भीतर पूरा किया जा सकेगा जिसको पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा इत्तिला अभिलिखित की गई थी। (2) (i) ज्यों ही अन्वेषण पूरा हो…
पूरा पढ़ें- BNSS §173CRPC §154बदलाव हुआ
संज्ञेय मामलों में सूचना।
धारा 154. संज्ञेय मामलों में इत्तिला
- BNSS §173(1(ii))CRPC §New Sub-Section
संज्ञेय मामलों में सूचना।
नई उपधारा
BNSS §173(1(ii))CRPC §New Sub-Section - BNSS §173(3)CRPC §New Sub-Section
संज्ञेय मामलों में सूचना।
नई उपधारा
BNSS §173(3)CRPC §New Sub-Section - BNSS §193CRPC §173बदलाव हुआ
धारा 193: जांच पूरी होने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट
धारा 173. अन्वेषण पूरा होने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट

