DEUECSPPunjab2001
Directions for the efficient use of energy and its conservation in the State of Punjab
2001 का अधिनियम संख्या 52
- धाराएँ
- 4
विषय-सूची
- 1सरकारी क्षेत्र/सरकारी सहायता प्राप्त क्षेत्र/बोर्ड और निगम/स्वायत्त निकायों में निर्मित सभी नए भवनों/संस्थानों में तापदीप्त लैंपों का उपयोग तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित है।
- 2पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी राज्य में सौर जल तापन प्रणालियों की आपूर्ति और स्थापना के लिए एक अनुमोदित स्रोत के रूप में कार्य करेगी ताकि बीआईएस विनिर्देशों के अनुसार सर्वोत्तम रूप से डिज़ाइन की गई गुणवत्तापूर्ण प्रणालियों की स्थापना सुनिश्चित की जा सके।
- 3नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, शहरी विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क), पंजाब शहरी नियोजन एवं विकास प्राधिकरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग और वास्तुकला विभाग जैसे सभी संबंधित विभागों को इस आदेश के जारी होने की तिथि से दो महीने के भीतर अपने नियमों/उप-नियमों में संशोधन करना होगा ताकि सौर जल तापन प्रणालियों का उपयोग अनिवार्य हो जाए।
- 4ये विभाग राज्य सरकार के निर्णयों के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करने और निर्धारित प्रारूप में तिमाही आधार पर पंजाब के विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक जिला और एक राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी भी नियुक्त करेंगे।

